30 साल की एक महिला और उसका 14 साल का बेटा एक हत्या के गवाह हैं। धारा 161 Cr.P.C. के तहत उनके बयान संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए जा सकते हैं:
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घटना स्थल
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महिला पुलिस थाना
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उस पुलिस स्टेशन में जहां FIR दर्ज की गई है
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वह स्थान जहाँ ऐसी स्त्री और उसका पुत्र निवास करते हैं