सीआरपीसी के अनुसार, न्यायालय या मजिस्ट्रेट कब किसी गवाह को उपस्थित होने से छूट दे सकता है तथा उसकी जांच के लिए कमीशन जारी कर सकता है?
1
जब गवाह गवाही देने में अनिच्छुक हो
2
जब गवाह की उपस्थिति अनुचित विलंब, खर्च या असुविधा के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, और न्याय के उद्देश्य के लिए उनकी जाँच आवश्यक है
3
जब गवाह किसी दूसरे देश में स्थित हो
4
जब गवाह कोई उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हो