भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 96 के अनुसार, जब किसी दस्तावेज़ में अस्पष्ट या दोषपूर्ण भाषा हो तो क्या करने की अनुमति नहीं है?
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दस्तावेज़ में अस्पष्ट शब्दों को स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है।
2
ऐसे तथ्य दिखाने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं जो दस्तावेज़ का अर्थ स्पष्ट करें या उसके दोषों को दूर करें।
3
दस्तावेज़ का उपयोग करने से पहले उसमें अस्पष्टताएं दूर करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।
4
किसी अस्पष्ट या दोषपूर्ण दस्तावेज़ का अर्थ बताने या उसमें दोष भरने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता।