औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(j) में "उद्योग" की परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ है कोई भी
i. व्यापार, व्यापार, उपक्रम
ii. नौकरी या व्यवसाय
iii. जिसमें कोई भी पेशा, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प शामिल है
iv. कामगारों का औद्योगिक व्यवसाय
1
(i) और (ii)
2
(i), (ii) और (iii)
3
(iii) और (iv)
4
उपरोक्त सभी