भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मामले को न्यायालय में रेफर करने के लिए अधिकृत है?

1
तहसीलदार
2
उपजिलाधिकारी
3
डिप्टी कलेक्टर
4
कलेक्टर

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