1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नकली सामान का अर्थ है

1
ऐसे सामान और सेवाएँ जो खराब गुणवत्ता के हैं।
2
ऐसे सामान और सेवाएँ जो वास्तव में नहीं हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक होने का दावा किया जाता है
3
ऐसे सामान और सेवाएँ जो चोरी की प्रकृति के हो सकते हैं
4
ऐसे सामान और सेवाएँ जो प्रकृति में प्रयोग करने योग्य नहीं हैं

Sponsored

hivanix.in

Visit

This quiz is brought to you by hivanix.in

🌐 Web App Development

Quick Navigation