किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे.सी. शाह ने कहा था, "चूँकि इस शक्ति के प्रयोग से करदाता के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर गंभीर आक्रमण होता है, इसलिए इस शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार सख्ती से और केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए विधि इसे प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है?"
1
निरीक्षण निदेशक बनाम पूरनमल
2
ITO बनाम सेठ ब्रदर्स
3
पी.आर. मेट्रानी बनाम सीआईटी
4
उपरोक्त में से कोई नहीं