साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों में, अपीलकर्ता

1
बिना विधिक व्यवसायी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है
2
अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए विधिक व्यवसायी को अधिकृत नहीं कर सकता है
3
अपने अधिकारी को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है
4
अपने रिश्तेदार को, जो न तो उसका अधिकारी है और न ही विधिक व्यवसायी, अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है

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