जब कोई अपराध जमानतीय हो:
1
किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा होने का कोई अधिकार नहीं है।
2
किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।
3
रिहाई का अधिकार न्यायिक विवेक के प्रयोग पर निर्भर है।
4
व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर रिहा कर दिया जाएगा।