उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार, वह उपभोक्ता अधिकार, जो कहता है कि विपणनकर्ताओं को विभिन प्रकार की वस्तुओं को गुणवत्ता, ब्राण्ड, मूल्य, आकार आदि के आधार पर प्रस्तावित करना चाहिए तथा उपभोक्ताओं को इनमें से चयन करने की अनुमति देनी चाहिए, कहलाता है:

1
सूचना का अधिकार
2
आश्वासन का अधिकार
3
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
4
सुनवाई का अधिकार

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