कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 के तहत, एक लेखा परीक्षक का अधिकार है कि वह _____ किसी भी सामान्य बैठक में भाग ले।

1
स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि, जो लेखापरीक्षक बनने के योग्य नहीं है, के माध्यम से
2
केवल स्वयं
3
किसी भी सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए लेखापरीक्षक का कोई कर्तव्य नहीं है
4
स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि, जो लेखापरीक्षक बनने के योग्य है, के माध्यम से
5
With a government official

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