भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में निहित "दोहरा दंड(डबल जियोपार्डी)" शब्द के तहत, एक व्यक्ति:

1
एक ही अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही के तहत कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर दंडित नहीं किया जा सकता है।
2
एक ही अपराध के लिए विभागीय रूप से दंडित कानून की अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
3
एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है।
4
आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ निषेधाज्ञा की अवज्ञा के लिए दीवानी अदालतों में कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है।

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