कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार, लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य निम्न है:

1
धोखाधड़ी का पता लगाना और जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ना।
2
त्रुटियों का पता लगाना एवं रोकना।
3
धोखाधड़ी का पता लगाना एवं रोकना।
4
ऐसे वित्तीय ब्यौरे की रिपोर्ट करना जो कम्पनियों के मामलों की स्थिति का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता हो।

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