धारा 10 (32) के तहत एक निश्चित राशि (जो आय से अधिक नहीं है) की छूट उपलब्ध है, जहां एक नाबालिग की आय को माता-पिता की आय के साथ जोड़ा जाता है। उपलब्ध अधिकतम छूट है -

1
प्रत्येक अवयस्क बच्चे के संबंध में 1,500 रुपये तक
2
प्रत्येक अवयस्क बच्चे के संबंध में 1,500 रुपये तक अधिकतम दो बच्चे
3
प्रत्येक अवयस्क बच्चे के संबंध में 2,000 रुपये तक
4
  अधिकतम दो बच्चे, प्रत्येक नाबालिग बच्चे के संबंध में 2,000 रुपये तक

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