निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 45 के बजाय अनुच्छेद 21ए के रूप में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 प्रदान करता है

1
6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल
2
0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और देखभाल
3
14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की शिक्षा और देखभाल
4
बाहर निकाले गये बच्चों की शिक्षा और देखभाल

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