राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत कलेक्टर या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में राज्य सरकार क्या कर सकती है?

1
उन्हें अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। 
2
आदेश दे सकती कि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए उनकी सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। 
3
उनकी शक्तियों में बिना किसी सीमा के वृद्धि की जा सकती है।  
4
सीधे उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकती है। 

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