यदि प्राप्त धन की रसीद की अनुलिपि या प्रतिलिपि का अनुरोध किया जाता है, यह आरोप लगाते हुए कि इसका मूल अनुलिपि/प्रतिलिपि खो गया है, ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?
1
मूल रसीद बिना किसी शुल्क के पुनः जारी की जा सकती है
2
शुल्क के भुगतान पर मूल लेनदेन का विवरण निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।
3
मूल खो जाने पर अनुलिपि स्वतंत्र रूप से जारी किए जा सकते हैं।
4
मूल रसीद को दंड शुल्क के साथ पुनः जारी किया जा सकता है।