कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को नियम 3(B) के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करने के बाद भी वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है-
1
अराजपत्रित वेतन बिलों पर हस्ताक्षर
2
राजपत्रित अधिकारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर
3
निर्धारित सीमा तक आकस्मिकताओं के बिलों पर हस्ताक्षर करना
4
ऊपर के सभी