यदि किसी के द्वारा रसीद का कोई अन्य विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है
जिस विभाग से राशि प्राप्त होने की रसीद प्रपत्र में है
सरकार को दिया जाएगा-
1
जीए 55-ए
2
जीए 55 (नया जीए 13)
3
जीए-15
4
जीए 54