यदि कोई कर्मचारी विदेश सेवा के दौरान 120 दिनों से अधिक का अर्जित अवकाश लेना चाहता है, तो नियम 69 के अनुसार उसे क्या करना होगा?
1
विदेशी नियोक्ता को सीधे सूचित करें।
2
स्थानीय प्राधिकारी से अनुमोदन लें
3
अवकाश का आवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजें।
4
अपने गृह देश के दूतावास से परामर्श करें।