प्राकृतिक कारणों से सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि के प्रकरण में विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को सूचना 'देना आवश्यक होगा, यदि हानि का मूल्य- 

1
15000/- रु. से अधिक हो
2
25000/- रु. से अधिक हो
3
5000/-रु. से अधिक हो 
4
50000/- रु. से अधिक हो

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