राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविदा/समश्वासन निष्पादित कर सकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के लिए सामान्य सिद्धांतों में सम्मिलित हैं- 

1
औपचारिक लिखित संविदा नहीं की जाए तो भी आपूर्ति आदेश से पूर्व दरों के बारे में लिखित वचनबद्धता सम्बन्धी अनुबन्ध करा लेना चाहिए।
2
ठेकेदार को कार्य सम्पादन हेतु सौंपी गई राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रावधान संविदा में अवश्य किए जाने चाहिए।
3
निविदा की स्वीकृति से पूर्व अन्य तथ्यों के सथ ही निविदा दाता व्यक्ति/ फर्म की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए।
4
उपर्युक्त सभी।

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