राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 के नियम 6(1) में प्रावधान है कि-
1
कार्यग्रहण काल के दौरान अतिरिक्त भत्ते की देयता।
2
देय कार्यग्रहण काल की अनुपयोजित अवधि को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश में जोड़ना।
3
कार्यग्रहण काल का व्यपगत होना।
4
इनमें कोई भी नहीं