यदि किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी के दौरान विदेश सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह छुट्टी पर रहना और छुट्टी का वेतन प्राप्त करना बंद कर देता है।
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पुराने पद से मुक्त होने की तिथि से
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नए पद पर शामिल होने की तिथि से
3
ऐसे स्थानांतरण की तारीख से
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RSR में ऐसा कोई नियम नहीं है।