प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में सामान्य वित्त और लेखा नियम (G.F. और A.R.) के नियम 63 का क्या अर्थ है?
1
प्राधिकरण केवल भविष्य के मामलों में ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
2
प्राधिकरण पिछले मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
3
प्राधिकरण केवल वर्तमान मामलों में ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
4
प्राधिकरण शक्तियों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकता।