किन परिस्थितियों में चालान तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
1
जब राशि एक निश्चित सीमा से ऊपर हो
2
जब चालान शिक्षा विभाग से संबंधित हों
3
जब पैसे देने वाले व्यक्ति को विभागीय अधिकारी को एक रसीद प्रति देनी होती है
4
जब भुगतान चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है