भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 5 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में किस प्रकार का साक्ष्य दिया जा सकता है?
1
किसी भी तथ्य का साक्ष्य, चाहे वह मामले से संबंधित हो या न हो।
2
विवाद्यक तथ्यों और अधिनियम के अंतर्गत घोषित सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य।
3
किसी भी तथ्य का साक्ष्य जिसे कोई पक्ष विधिक बाधाओं की परवाह किए बिना प्रस्तुत करना चाहता है।
4
शामिल पक्षों के चरित्र से संबंधित तथ्यों का साक्ष्य।