संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, संपत्ति अंतरण करने के लिए कौन सक्षम है?
1
कोई भी व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम हो तथा अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो।
2
केवल संपत्ति का मालिक
3
केवल संपत्ति का स्वामी, जब तक कि विधि द्वारा अधिकृत न हो।
4
कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी विधिक क्षमता या स्वामित्व अधिकार कुछ भी हो।