हिंदू विधि के अंतर्गत, न्यायिक पृथक्करण (आंशिक विवाह-विच्छेद) की डिक्री पारित होने के बाद, यदि पति या पत्नी में से एक की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा पति या पत्नी:

1
मृत पति या पत्नी की संपत्ति विरासत में मिल सकती है। 
2
मृत पति/पत्नी की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। 
3
बच्चों की सहमति से ही पति या पत्नी की संपत्ति विरासत में मिल सकती है।
4
न्यायालय द्वारा मामले दर मामले के आधार पर निर्णय लिया जाता है। 

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