बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार एक बच्चा:
1
एक व्यक्ति है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
2
एक व्यक्ति है जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
3
एक व्यक्ति है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
4
एक व्यक्ति है जिसने 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।