सार्वजनिक उपद्रव के मामले में, घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है
1
दो व्यक्ति, न्यायालय की अनुमति से
2
दो व्यक्तियों ने महाधिवक्ता की मौखिक सहमति प्राप्त कर ली है।
3
दो व्यक्तियों ने महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त नहीं की है।
4
दो व्यक्तियों को ऐसे सार्वजनिक उपद्रव से कोई विशेष हानि नहीं हुई।