आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के तहत, गिरफ्तार व्यक्ति को यह सूचित करना अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तार होने पर वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
1
बिना वारंट और गैर जमानती अपराध के लिए।
2
जमानती अपराध के लिए वारंट के बिना।
3
संज्ञेय या गैर संज्ञेय अपराध के लिए।
4
गैर संज्ञेय अपराध के लिए बिना वारंट के।