कथन 1: अभिग्रहण का अर्थ है IASB द्वारा जारी IFRS का अनुप्रयोग क्योंकि यह संपूर्णता है। अभिसरण का अर्थ है IASB द्वारा जारी IFRS का उपयोग कुछ कार्व-इन और कार्व-आउट के साथ किया जाता है।
कथन 2: Ind AS एक बार स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से अपनाए जाने के बाद, संभावित सीमा या रोडमैप में दिए गए किसी भी अन्य मानदंड से नीचे जाने की स्थिति में भी भावी वर्षों में इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।
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दोनों कथन सत्य हैं।
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दोनों कथन असत्य हैं।
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कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है।
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कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है।