जैसा कि CrPC की धारा 74 में प्रावधान है, गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह आवश्यक है कि वह

1
गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को उसके सार की सूचना दें।
2
यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट दिखाएं
3
गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को वारंट की एक प्रति दें।
4
1 और 2 दोनों

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