CrPC के तहत पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
1
जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है।
2
जिसे इस संहिता के तहत या राज्य सरकार के आदेश से अपराधी घोषित किया गया हो।
3
जो एक पुलिस अधिकारी को उसके वैध कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालता है।
4
उपरोक्त सभी परिस्थितियों में।