CrPC की धारा 372 के तहत एक पीड़िता
1
दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं
2
अपीलीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपील दायर की जा सकती है
3
अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है
4
अपील दायर करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और लोक अभियोजक से संपर्क करना चाहिए।