निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्न में एक गद्यांश और इसके बाद कुछ कथन दिए गए हैं। गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
RBI की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ग्राहकों द्वारा बैंक में लॉकर को लेकर होने वाली शिकायत पर केंद्र (RBI) ने नियमों में बदलाव किया है। ग्राहक अक्सर बैंक लॉकर से चोरी होने की सूचना देते रहते हैं। ऐसे ग्राहक अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, चोरी के उत्पादों के लिए शायद ही कभी स्वीकार्य समाधान प्राप्त करते हैं। लेकिन अब लॉकर में रखे सामान के साथ कोई अनहोनी घटना होने पर संबंधित बैंक ग्राहक को लॉकर के किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। RBI की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया था कि बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और लॉकर के लिए प्रतीक्षा-सूची संख्या डिस्प्ले पर लगाने होंगे। लॉकर को खोलने पर आपको बैंक के माध्यम से ई-मेल और SMS के जरिए अलर्ट दिया जाएगा। बैंकों को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए लॉकर का किराया लेने का अधिकार है। यदि लॉकर का किराया 2000 रुपये है, तो बैंक अन्य रखरखाव शुल्क को छोड़कर, आपसे 6000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है। लॉकर कमरे में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और बैंक कर्मचारियों को CCTV कैमरों के निगरानी में होना आवश्यक है। इसके अलावा बैंक को 180 दिन (6 महीने) के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा। चोरी या कोई अन्य दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस CCTV फुटेज की मदद से जाँच कर सकेगी।
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन RBI द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना और नियमों का खंडन करता है?
I). लॉकर प्रणाली में और पारदर्शिता आएगी।
II). बैंक अभी भी यह कहकर चोरी की घटना से दूर हो जायेंगे कि वह किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं।
III) ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जाएगा।
IV). ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा की अनदेखी की जाएगी।