हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-B में कहा गया है कि आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद के लिए याचिका पति-पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित कथनों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है कि:

1
वे एक वर्ष से अलग रह रहे हैं
2
वे एक साथ नहीं रह पाए हैं। 
3
वे आपसी सहमति से अलग-अलग रहने पर सहमत हो गए हैं। 
4
उपरोक्त सभी

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