हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-B में कहा गया है कि आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद के लिए याचिका पति-पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित कथनों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है कि:
1
वे एक वर्ष से अलग रह रहे हैं
2
वे एक साथ नहीं रह पाए हैं।
3
वे आपसी सहमति से अलग-अलग रहने पर सहमत हो गए हैं।
4
उपरोक्त सभी