"राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम" 2022 की धारा 7 के अनुसार परीक्षा केन्द्र परिसर में किसका प्रवेश वर्जित है?
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केवल परीक्षार्थी
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केवल वे जो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में लगे हुए हैं
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कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में शामिल नहीं है या उसे परीक्षा से संबंधित कार्य नहीं सौंपा गया है, जब तक कि वह परीक्षार्थी न हो
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सभी सरकारी अधिकारी