अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अंतर्गत, इक्कीस वर्ष से कम आयु के अपराधियों को सजा देने पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है?
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उन्हें किसी भी प्रकार से कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।
2
परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बिना उन्हें कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।
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यदि अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है तो उन्हें कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।
4
उन्हें तब तक कारावास की सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत उनके साथ व्यवहार करना अवांछनीय न समझा जाए।