शिकायत के अलावा अन्यथा शुरू किए गए किसी भी समन मामले में, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व मंजूरी के साथ निर्णय सुनाए बिना किसी भी स्तर पर कार्यवाही रोक सकता है:
1
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
2
जिला अधिकारी
3
उच्च न्यायालय
4
या तो (a) या (b)