अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत, इस अधिनियम के तहत 'विशिष्ट न्यायालय' के रूप में निर्दिष्ट न्यायलायें होंगी:
1
सत्र न्यायालय
2
न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय
3
जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय
4
जिला न्यायाधीशों का न्यायालय