CrPC की धारा 167 के तहत, मजिस्ट्रेट दंडनीय अपराधों के मामलों में जांच के दौरान कुल 90 दिनों की अवधि के लिए हिरासत को अधिकृत कर सकता है

1
मौत की सजा के साथ
2
आजीवन कारावास के साथ
3
कम से कम 10 वर्ष की कारावास की सजा के साथ
4
उपरोक्त सभी

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