अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दी जा सकती है:
1
जब किया गया अपराध जमानतीय हो।
2
जब अभियुक्त ने गैर-जमानती अपराध किया हो और उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो।
3
जब यह आरोप लगाया जाता है कि आरोपी ने गैर-जमानती अपराध किया है और उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4
जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।