न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, जिसे C.P.C. 1908 की धारा 32 के तहत सम्मन जारी किया गया है, उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है।

1
उसकी संपत्ति कुर्क करना और बेचना
2
उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना
3
उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाएं
4
उपरोक्त सभी

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