"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 23 के संबंध में गलत कथन को चिह्नित कीजिए।

1
मुकदमा शुरू होने के बाद किसी भी समय, वादी अपना मुकदमा वापस ले सकता है या अपने दावे का कुछ हिस्सा छोड़ सकता है। 
2
यदि कोई वादी अदालत की अनुमति के बिना किसी मुकदमे से पीछे हट जाता है, तो उसे उसी विषय वस्तु के संबंध में उसी प्रतिवादी के खिलाफ नया मुकदमा दायर करने से रोक दिया जाता है।
3
यदि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि मुकदमा किसी औपचारिक दोष के कारण विफल होना चाहिए या अन्य पर्याप्त आधार हैं, तो वह मुकदमे से वापसी की अनुमति दे सकता है। 
4
जब कई वादी हों, तो अदालत उनमें से एक को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे सकती है, भले ही अन्य सह-वादी ऐसी वापसी के लिए सहमति न दें।

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