एक महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी के एक अभियुक्त को तीन माह के साधारण कारावास व दो सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है;
1
सत्र न्यायालय में।
2
उच्च न्यायालय में।
3
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में।
4
अपील नहीं की जा सकती है।