आरोपी ने बिना किसी उकसावे के 17 वर्ष के बच्चे के पैर पकड़ लिए और उसके सिर पर लगातार तीन बार वार किया, जिससे लड़के की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद आरोपी भाग गया। आरोपी ने बचाव में पागलपन की दलील दी।
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यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (i) के अंतर्गत आता है
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यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (iii) के अंतर्गत आता है
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यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (v) के अंतर्गत आता है
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यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत आता है तथा अपवादस्वरूप धारा 84 का हवाला दिया जा सकता है।