किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) के अंतर्गत "बालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने निम्नलिखित आयु पूरे नहीं किए हैं:

1
21 वर्ष की आयु
2
18 वर्ष की आयु
3
14 वर्ष की आयु
4
16 वर्ष की आयु.

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