किस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि चैक के पूर्व अनादरण व इस हेतु जारी नोटिस के आधार पर कोई परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो चैक के द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती अनादरण होने के आधार पर परिवाद पोषणीय है:

1
(2013) 1 एस.सी.सी. 177. एम.एस. आर. लेदर्स बनाम् एस. पत्नी अप्पन एवं अन्य।
2
(1998) 6एस.सी.सी. 514. सदानंदन भद्रां बनाम् माधवन सुनील कुमार।
3
(1999) 4 एस.सी.सी. 567, सिल इम्पोर्ट यू. एस. ए. बनाम् एग्जिम एडस सिल्क एक्सपोर्टर्स बैंगलोर ।
4
(2004) 13 एस.सी.सी. 498, कृष्णा एक्सपोर्टस एवं अन्य बनाम् राजू दास ।

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